मकान को नगर पालिका में दर्ज कराने के लिए भी पास कराना होगा नक्शा
ओडीए की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश
खबर दृष्टिकोण जालौन
उरई जालौन- जिलाधिकारी जालौन चाँदनी सिंह ने बताया कि उरई विकास प्राधिकरण की समीक्षा करते समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि अभी भी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उरई विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना भवन निर्माण कार्य कर लिया जाता है तथा इन भवनों में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन भी प्रदान कर दिया जाता है तथा नगर पालिका परिषद उरई द्वारा उन्हें अपने अभिलेखों में दर्ज भी कर लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि उरई विकास प्राधिकरण का गठन जून-2006 में हुआ था तथा उरई विकास महायोजना 2031 दिनांक 14.12.2022 लागू हो जाने के पश्चात उरई विकास प्राधिकरण की सीमा में बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य करना नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा ऐसे भवनों में विद्युत संयोजन प्रदान करना तथा नगर पालिका द्वारा इन्हें अपने अभिलेखों में दर्ज करना अवैध अध्यासन को बढ़ावा देने वाला कृत्य है।
अतः उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम उरई भवनों में विद्युत संयोजन प्रदान करते समय एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उरई भवनों को अपने अभिलेखों में दर्ज करते समय उरई विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति अवश्य प्राप्त कर लें।



