(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी... पुलिस/प्रशासन द्वारा एक अदद कंटेनर को आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत जब्त कराया गया। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में बाराबंकी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी में पकड़े गये वाहनों को आबकारी अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित कर जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है जिसका विवरण निम्नवत है। एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ पुलिस द्वारा 09.जुलाई.2023 को एक अदद वाहन कंटेनर यूपी 21 डीटी 0962 से अवैध रूप से चंडीगढ़ प्रान्त की अंग्रेजी शराब को बिहार प्रान्त में बिक्री के उद्देश्य से परिवहन करते समय अभियुक्तगण 1. मो0 परवेज पुत्र यासीन निवासी अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली उत्तर प्रदेश, राजकुमार पुत्र चन्द्रभान नाई निवासी दादा खेड़ापाई थाना पुण्डरी जनपद कैथल प्रान्त हरियाणा को अयोध्या हाइवे असैनी अण्डरपास सर्विस लेन से गिरफ्तार कर कब्जे से 239 पेटी अवैध शराब चंडीगढ़ प्रान्त का बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 781/2023 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम मो0 परवेज आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में आर.टी.ओ.कार्यालय बाराबंकी से अभिलेख प्राप्त किया गया तो उसमें वाहन ईशराइल पुत्र हसनैन निवासी तखतपुर अल्हा उर्फ ननकार डिंगरपुर थाना मैनाठोर जनपद मुरादाबाद के नाम से रजिस्टर्ड है। साथ ही अभियुक्तों से पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन से वाहन स्वामी ईशराइल उपरोक्त के विरुद्ध आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अवैध रूप से अपने वाहन से चंडीगढ़ से हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यों में परिवहन करना पाया गया। जिसके आधार पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा उपरोक्त मुकदमे में से संबंधित वाहन कंटेनर यूपी 21 डीटी 0962 (कीमत करीब 7,90,000 रुपए) को चिन्हित कर जब्ती कारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई। जिसके आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा उपरोक्त वाहन को जप्त करने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत ज़ब्त कराया गया।



