खबर दृष्टिकोण संवाद
कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने होली पर्व पर लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है जिसमें कल 14 मार्च 2025 को जनपद कुशीनगर स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग, ताड़ी, की समस्त थोक व फुटकर दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापन धारक को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।



