ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी अयोध्या कैन्ट की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले एक आरोपी – रणवीर सिंह उर्फ पप्पू को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ/अयोध्या कैंट
लखनऊ अनुभाग।पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे द्वारा जीआरपी अनुभाग लखनऊ द्वारा न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरी अयोध्या कैन्ट पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0 प्रथम फैजाबाद/अयोध्या द्वारा थाना जीआरपी अयोध्या कैन्ट पर पंजीकृत 01 अभियोंगों में क्रमशः-
1.मु0अ0सं0 76/1994 धारा- 25 आय़ुध अधि0 बनाम- अभि0 रणवीर सिंह उर्फ पप्पू को जेल में बिताई गई कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड जमा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास।