Breaking News

गोवध निवारण अधिनियम के दो अभियुक्त 6 माह के लिए किए गए जिला बदर

 

 

 

 

 

(ख़बर दृष्टिकोण) बाराबंकी… गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को जनपद की सीमा से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा जनपद में गोवंशीय पशुओं का वध करने वाले गुण्डा व अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धाराओं में जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित कर जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सफदरगंज थाने के अभियुक्त सैदनपुर गांव के राहत अली पुत्र अब्बास अली व बदोसराय थाने के अभियुक्त बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के किंतुर गांव निवासी गुलाम वारिस पुत्र भजोरे के विरुद्ध गोवंश पशुओं के वध में संलिप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किए गए, तथा साथ ही अभियुक्त की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने संबंधी बीट सूचना भी अंकित की गई है। अभियुक्त गण राहत अली और गुलाम वारिस उपरोक्त की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की गई थी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों अभियुक्तों को जनपद की सीमा से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया है।

About Author@kd

Check Also

उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी सपा : हाफ़िज़ अयाज़

          (ख़बर दृष्टिकोण) बाराबंकी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!