खबर दृष्टिकोण संवाद
कुशीनगर। गुरुवार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा हत्या, दुष्कर्म आदि के मुकदमें में प्रभावी पैरवी कर एक आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास व 55,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलाई गयी।
पुलिस के मुताबिक दोषी सिद्ध अपराधी थाना कप्तानगंज क्षेत्र के अंतर्गत साखोपार निवासी रामगति पुत्र बसंत है जिसके विरुद्ध थाना कप्तानगंज पर वर्ष 2016 में हत्या, दुष्कर्म व पास्को एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया जिसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अपराधी को सश्रम आजीवन कारावास व 55 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। आरोपित को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 चौथीराम यादव, अभियोजक- एसपीपी फूलबदन, अजय गुप्ता (कोर्ट का नाम- न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नं0- 01 जनपद कुशीनगर), थानाध्यक्ष कप्तानगंज राजकुमार बरवार, पैरोकार का0 संदीप सरोज शामिल रहे।