ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले तीन आरोपी 01- वीरेन्द्र कुमार मिश्रा 2- अतुल 3- आलोक सिंह को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
लखनऊ।पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के अधिकारी व थाना जीआरपी चारबाग पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन. आर. द्वारा दिनांक 28.02.2024 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 091/17 धारा 401 भादवि बनाम वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, मु0अ0सं0 85/19 धारा 411/414 भादवि बनाम वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, मु0अ0सं0 289/22 धारा 379/411 भादवि बनाम अतुल व मु0अ0सं0 432/22 धारा 379/411 भादवि बनाम आलोक सिंह को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते सभी अभि० गणों को जेल मे बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर समस्त अभि० गणों को 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगें।