रायबरेली – मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार ने निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों का आधार प्रमाणीकरण एवं सीडिंग कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त उपजिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) पा रही सभी लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है, जिसमें लाभार्थियों का आधार/मोबाइल लिंक न होने आधार बेस्ड पेमेंट किये जाने में कठिनाई संभावित है।उक्त योजना मा0 मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है जिसकी दैनिक तथा साप्ताहिक प्रगति से शासन को अवगत कराते हुए शत-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण एवं आधार सीडिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अपने अधीनस्थ सम्बन्धित लेखपाल/ग्राम सचिवों/ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सहायक/ग्राम प्रधान/पार्षद/ रोजगार सेवक के माध्यम से जनसुविधा केन्द्र/पंचायत भवन द्वारा एक सप्ताह के अन्दर आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही 100 प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। समस्त अनुदान प्राप्त कर रही महिला लाभार्थी जन सुविधा केन्द्र से सम्पर्क कर पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in से आधार प्रमाणीकरण कराये।सर्वप्रथम गूगल पर sspy-up.gov.in पर जाये। यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है जो निराश्रित महिला पेंशन सेलेक्ट करके पेंशन सूची में जाये अपना जनपद सेलेक्ट करें विकास खण्ड सेलेक्ट करें , ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें। मजरा सेलेक्ट करें पूरी पेंशन सूची होगी जिससे अपना रजिस्ट्रेशन संख्या नोट कर ले। अब पुनः इन्ट्रीग्रेटेड पेंशन पोर्टल पर जाये तथा लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ्लैश हो रही है। पेंशन का प्रकार सेलेक्ट करें। विडो पेंशन चयन करें रजिस्ट्रेशन नं0 दर्ज करें। मोबाइल नं0 दर्ज करें। कैप्चा लिखे फिर सबमिट करें। आपके मोबाइल पर ओ0टी0पी0 आयेगा। ओ0टी0पी0 को दर्ज करें तथा सबमिट करें।इस प्रकार से आपका मोबाइल नं0 ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गया। अब आपको दूसरे चरण में आधार प्रमाणीकरण करना होगा। आधार प्रमाणीकरण द्वितीय चरण में होता है अब होम पेज पर जाये पेंशन लॉगिन पर रजिस्ट्रेशन नं0 यूजर आई0डी0 की तरह दर्ज होगा, तथा आपका मोबाइल नं0 पासवर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन नं0 दर्ज करें, पासवर्ड के स्थान पर मोबाइल नं0 दर्ज करें, कैप्चा लिखें एवं उसके बाद सबमिट करें। आपके मोबाइल नं0 पर दुबारा ओ0टी0पी0 आयेगा। ओ0टी0पी0 दर्ज करें। तत्पश्चात सबमिट करें। यदि आपका नाम पेंशनर सूची में आधार के सामान है तो आपका रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ आधार प्रमाणीकरण हो जायेगा। यदि पेंशनर सूची में आपका नाम आधार से अलग होगा। यथा नाम में उपनाम न लिखा होना, या नाम के बीच स्पेस होना या अन्य त्रुटि के कारण आपका डाटा जिला प्रोबेशन अधिकारी पोर्टल पर फारवर्ड हो जायेगा। तत्पश्चात जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उसे वेरीफाई करने पर 24 घण्टे के बाद पुनः आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपनायें। पेंशन सूची में नाम व आधार के नाम में अंतर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें अन्यथा आपका डाटा लॉक हो जायेगा।