तैनात किए जाएंगे मजिस्ट्रेट
लखनऊ, । विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है। आयोग की संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी इलाकों में मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश दिए हैं । प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के साथ संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी भी इलाके में निगरानी करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुरूप आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त पुलिस प्रशासन के साथ और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ आचार संहिता का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराएंगे। सभी राजनैतिक दलों की प्रचार प्रसार से सम्बंधित समाग्री जैसे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, वाल पेंटिंग आदि को सार्वजनिक क्षेत्रों से तत्काल अभियान चला कर हटवाने की कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाएगा। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में कुल 1526 मतदान स्थलों पर कुल 4018 बूथ बनाए गए है। प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1250 मतदाताओ के द्वारा मतदान किया जाएगा। साथ ही बताया कि इस बार निर्वाचन में माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनो, 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओ और कोविड इफेक्टेड मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी।आयोग द्वारा प्रतियाशियो की खर्चे की सीमा 40 लाख तक सीमित की गई है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाए। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने 15 जनवरी तक समस्त रोड शो, रैलियों, बाइक साइकिल रैली आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के किसी भी गेस्ट हाउस में राजनैतिक दलों द्वारा कोई भी मीटिंग नही की जाएगी।ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नही हो सकता।अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्यवाही की जाएगी।किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देना निषेध है। निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नही की जाएगी। दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपो और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नही की जाएगी।किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नही किया जाएगा।